14 लाख लूट मामले में सात दोषियों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

समस्तीपुर : एडिशनल सेशन जज द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को दस वर्ष पुराने चौदह लाख रुपये की लूट मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के दोषी सात अभियुक्तों को भादवि की विभिन्न धाराओं में सजा मुकर्रम की है. दोषी करार अभियुक्त बेगूसराय जिले के छौड़ाही ओपी खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी हेमंत साह के पुत्र नंदकिशोर साह, छौड़ाही ओपी क्षेत्र के बेंगा गांव निवासी राम जपो दास के पुत्र महेश दास, चंद्रदेव ठाकुर के पुत्र रंजीत ठाकुर, रोसड़ा शहर के प्रभु ठाकुर मोहल्ला निवासी मंगल सिंह के पुत्र संतोष कुमार सिंह, शहर के पंजियार टोली निवासी रामजी प्रसाद के पुत्र रतन प्रसाद कश्यप, दामोदरपुर निवासी हीरा प्रसाद सिंह के पुत्र बबलू सिंह उर्फ लोचन एवं बिथान थाना क्षेत्र के लरझा गांव निवासी सिफैती यादव के पुत्र मोहन यादव को भादवि की धारा 395 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. सभी दोषी को धारा 120 (बी) के तहत 6 माह सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये आर्थिक दंड एवं 27 (1) आर्म्स एक्ट के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. दोषी नंदकिशोर साह, संतोष कुमार सिंह, बबलू सिंह एवं रतन प्रसाद कश्यप को धारा 412 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर सभी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. इस मामले के एक आरोपी मुफस्सिल थाने के हकीमाबाद निवासी रामनारायण राय के पुत्र सुनील राय उर्फ बतहा कोर्ट में बयान के स्टेज में ही फरार हो गया था. जिसका ट्रायल सेपरेट किया गया है.इस संबंध में रोसड़ा शहर के कट्टरबन्नी मोहल्ला निवासी रामेश्वर सहनी के पुत्र रामचंद्र सहनी के आवेदन पर गत 9 सितंबर 2014 को रोसड़ा थाना कांड संख्या 279/2014 दर्ज किया गया था. दर्ज एफआईआर में कहा गया कि कांड के वादी स्थानीय सीमेंट एवं लोहा प्रतिष्ठान महादेव मेमराज के यहां काम करता था. घटना की तिथि को दिन के 10 से 10:30 बजे के बीच वह प्रतिष्ठान से 14 लाख 19 हजार रुपये बगल के सेंट्रल बैंक शाखा में जमा करने जा रहे थे. ज्योंहि वे बैंक के सामने पहुंचे, उसी समय दो बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने उनके पास आकर गालीगलौज करते हुए रुपये से भरे बैग को हथियार के बल पर छोड़ने को कहा. डर के कारण वे बैग को छोड़ दिया. इसके बाद सभी बदमाश हवाई फायर करते गांधी चौक की ओर भाग गये. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामाशीष राय, सतीकांत सहनी, अमृत आनंद एवं अनिल शर्मा मौजूद थे.

error: Content is protected !!