समस्तीपुर: जिले के रोसड़ा न्यायालय के अपार एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को 8 वर्ष पूर्व हुई महिला की हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले के दोषी बिथान थाना क्षेत्र के छेछनी गांव निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड,27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई. मामले में सेशन ट्रायल नंबर 355/2019 चल रहा था. इस संबंध में मृतक महिला छेछनी गांव के ही सिंघेश्वर यादव की पत्नी सुमित्रा देवी के पुत्र बबलू यादव के फर्द बयान पर बिथान थाना कांड संख्या 65/2015 दर्ज था. घटना की तिथि 26 मई 2015 की बताते हुए कहा था कि 24 मई 2015 को एक शादी समारोह में भोज खाने के दौरान शाकाहारी एवं मांसाहारी को लेकर आरोपी पप्पू यादव से गालीगलौज एवं मारपीट हुई थी. बबलू यादव ने इस बात की जानकारी अपने घर में दी. उसके बाद बबलू यादव की मां से पप्पू यादव की गालीगलौज हुई. तत्पश्चात घटना तिथि को पप्पू यादव एवं उसके पिता कामेश्वर यादव व दो अज्ञात व्यक्ति हरवे-हथियार के साथ उसके घर पहुंच गये. दोनों पिता पुत्र द्वारा पिस्तौल से गोली फायर किया गया. महिला को दो गोली लगी. उसके बाद महिला की मौत हो गई. आरोपी फरार हो गये. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे.कोर्ट में फैसला सुनाये जाने के दौरान अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा मौजूद थे.