समस्तीपुर : बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी, जिनके पास आधार नंबर या आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है. अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय में पदस्थापन और कंप्यूटर ज्वानिंग से पहले जांच पूरी कर करना है. दूसरा कदम बीपीएससी से हाल में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से मिलान भी अनिवार्य होगा. तीसरा कदम काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य होगा. चौथा कदम काउंसिलिंग सह उन्मुखीकरण के लिए आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पदस्थापन पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना जरूरी होगा. पांचवां कदम विद्यालय पदस्थापन के बाद जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र एवं संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुन बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है, जिसने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है. डीईओ मदन राय ने बताया कि काउंसलिंग में उपस्थित होनेवाले वर्ग नौ, 10, 11 व 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए तैयारी के साथ आएंगे. अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और इससे लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे. 28 दिसंबर से लगातार उच्च माध्यमिक विद्यालय(कक्षा-11-12) के सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गयी. वही 30 दिसंबर से लगातार प्राथमिक (कक्षा- 1 से 5)- के सभी विषय की काउंसलिंग होगी.