समस्तीपुर : देश में जात-पात और धर्म की राजनीति से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है. जातीय राजनीति बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है. उक्त बातें जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कही. वे मंगलवार को परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मिथिला कोसी सीमांचल में गरीबी के कारण किसान खेती छोड़कर पलायन कर रहे है. जबकि, यहां मक्का, मखान की अच्छी उपज है. लेकिन, किसानों को फसल उत्पादन का सही लाभ नहीं मिल पाता. बिहार सरकार को किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूध पर सत्तर रुपये प्रति किलो, मक्का पर 24 से 26 सौ रुपये प्रति क्विंटल और मखान पर छह से सात हजार रुपये क्विंटल एमएसपी लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि धान पर एमएसपी पहले से लागू है. इसके अलावे सब्जी और फल उत्पादन भी पर किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए. पप्पू यादव ने कहा कि मिथिला काेसी सीमांचल में बाढ़ की स्थिति और किसानों की मांग को लेकर आगामी नौ मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से महारैली का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद घेरा डारो डेरा डालो नाकेबंदी की जाएगी. पूर्णिया बार्डर से आसाम- नेपाल से आने जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा. मिथिला कोसी सीमांचल के आजादी के लिए यह निर्णायक लड़ाई होगी. बिहार के राजनीति पर पूछे गए सवाल का जबाब देते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार की राजनीति के अंदर उथल पुथल है. कब क्या होगा, कौन किस दल को छोड़कर किस दल में जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले आकलन करना मुश्किल है. फिलहाल, बिहार की राजनीति स्थिर नहीं है. बिजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अकेले खुद सरकार बनाएंगे. उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सुपर मुख्यमंत्री है। सीएम के आदेश के बाद भी सुबह नौ से पांच बजे तक शिक्षकों को आदेश दिया. विद्यालय के शिक्षक व बच्चों को मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रहे हैं. उनके कार्य की समीक्षा करते हुए अविलंब पद से निष्कासित करना चाहिए.
सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत
रेल अधिनियम उल्लंघन के दो साल पुराने मामले में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार को समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में उपस्थित हुए. यहां एमपी एमएल कोर्ट में प्रथम अपर मुख्य न्यायधीश कुमार कार्तिकेय शाही ने मामले की सुनवाई करते हुए ने उन्हें जमानत दे दी. ज्ञातव्य हो कि 2020 में 31 जुलाई को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने समस्तीपुर जिला में बाढ़ राहत में पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लिए हायाघाट व थलवारा के बीच बन रहे रेल पुल को अवैध रुप से बाइक चलाकर पार किया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खुब वायरल हुआ। इस मामले में तत्कालीन ट्रैकमैन सुशील कुमार लाल के बयान पर रेल थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अधिवक्ता रंधीर कुमार ने बताया कि समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार कार्तिकेय शाही ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के रेलवे एक्ट उल्लंधन मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी. पप्पू यादव के कोर्ट में उपस्थिति को लेकर उनके समर्थकों की भीड़ जुटी थी. जाप के जिलाध्यक्ष मनीष यादव समेत कई दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे.