समस्तीपुर: शहर में अवैध रुप से पटाखा बेचने वाले के विरुद्ध पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कस दी है. रविवार को स्थानीय पुलिस टीम के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने शहर में दर्जनों पटाखा दुकान में छापेमारी की. इस दौरान कई दुकानों में निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं किया जा रहा था. एसडीओ ने संबंधित दुकानदारों को मापदंड का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी, अन्यथा दुकान बंद का निर्देश दिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से पटाखा दुकानदारों में हड़कंप मच गया. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि शहर व कस्बे के भीतर सघन आबादी में पटाखा की ब्रिक्री पर रोक है. जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को पटाखा बेचने के लिए शहर के जितवारपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान को चिन्हित किया गया है. उन्होंने बताया कि खुदरा व्यवसाय के लिए अस्थाई तौर पर दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा. अबतक छह दुकानदारों ने इसके लिए आवेदन दिया है. वहीं स्थाई रुप से लाइसेंस लेने के लिए डीएम के यहां आवेदन करना होगा. पटाखे के सभी स्थाई दुकानों के पास फायर ब्रिग्रेड को तैनात किया जाएगा. फायर ब्रिग्रेड को सभी अग्निशमन यंत्र को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है. जरुरत होने पर अग्निशमन यंत्रों की मरम्मत भी कराई जाएगी. नियमपूर्वक ही दुकानदार पटाखा की ब्रिक्री कर सकते हैं. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पटाखा दुकानदारों को जल्द ही दुकान का अनुज्ञप्ति अद्यतन करवा कर अद्यतन अनुज्ञप्ति रखने, मानदंड का अनुपालन करने, स्टॉक रजिस्टर संधारित एवं अद्यतन रखने का निर्देश दिया. एसडीओ ने बताया कि ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ होने के कारण पटाखाें से जानमाल एवं जनस्वाथ्य की क्षति की संभावना बनी रहती है. दुकानदारों के द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण भी अप्रिय घटना की संभवना बनी रहती है. इसलिए पटाखा दुकानदारों को सतत निगरानी रखने के लिए नियमित जांच की आवश्यकता को देखते हुए टीम गठित की गई है. एसडीओ ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी. अवैध ढंग से पटाखा बेचने वाले किसी भी दशा में बच न सकेंगे. उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.