शराब कारोबारी को मिली पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा

समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार-2, न्यायालय संख्या संख्या-2 ने शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजायाप्ता वारिसनगर थाने के मनियारपुर वार्ड-6 निवासी अशोक महतो हैं. अभियुक्त को एक लाख रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी गयी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.1 फरवरी 2021 को अभियुक्त के पक्का मकान के पीछे सटे निजी झोपड़ी से 53.280 लीटर अवैध विदेशी शराब उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद की थी.अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया था.

error: Content is protected !!