समस्तीपुर : कानून किसी बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार करने की इजाजत नहीं देता है. बंदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार व मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है. यह बात रविवार को कोनैला उपकारा में विधिक जागरूकता को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने कही. अध्यक्षता प्रभारी काराधीक्षक अविनाश कुणाल ने की. पीएलवी संजीत कुमार, सहायक काराधीक्षक प्रणिता कुमारी, डॉ अमित कुमार ने भी अपनी बात रखी. इधर, केवटा पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता शिविर हुई. पैनल अधिवक्ता हीरा चौधरी व पीएलवी सुभाष कुमार ने लोगों को कानूनी जानकारी दी.