समस्तीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रोसड़ा उमेश कुमार के कोर्ट ने बिथान के छेछनी गांव निवासी एवं व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं बखरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव निवासी नूनू लाल यादव के पुत्र बिरजू यादव की हत्या मामले में तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों के मद्देनजर आठ साल बाद एक आरोपित को दोषी करार दिया है. बिथान थाना क्षेत्र के छेछनी गांव निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को आईपीसी की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को फैसला सुनाया जायेगा. दोषी पप्पू यादव पूर्व में भी हत्या के मामले में सजायाफ्ता है. आर्म्स एक्ट में इसे सजा मिली है. मामले में कुल 6 आरोपितों में मंगल यादव फरार चल रहे हैं. वहीं सुशील यादव की मौत हो चुकी है. सेशन ट्रायल नंबर 295/2017 में इसी थाना कांड से संबंधित तीन अभियुक्त कुंदन सिंह, लक्ष्मी यादव, कृष्ण कुमार यादव को सजा मिल चुकी है. दोषी ठहराये गये अभियुक्त पप्पू यादव पूर्व से ही कारा में बंद है. इस हत्या मामले में मृतक वीरेंद्र यादव के चचेरे भाई ललित यादव के फर्द बयान पर बिथान थाना कांड संख्या 14/2016 दर्ज किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा मौजूद थे. बता दें कि छेछनी गांव निवासी एवं बिथान व्यापार मंडल सहयोग समिति लि. के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अपराधियों ने 16 फरवरी 2016 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी थी.