समस्तीपुर : रोसड़ा अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने बिथान के छेछनी गांव निवासी एवं व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष राजद नेता वीरेंद्र यादव एवं बखरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव निवासी नूनू लाल यादव के पुत्र बिरजू यादव की हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तमाम गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोषी बिथान थाना क्षेत्र के छेछनी गांव निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को आईपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थ दंड देने की सजा सुनाई है. 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थ दंड देने का आदेश दिया है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. पप्पू यादव पूर्व में भी हत्या के मामले में सजायाफ्ता है. इस मामले में कुल छह आरोपितों में मंगल यादव एवं सुशील यादव फरार चल रहे हैं. इस संबंध में कोर्ट में सत्रवाद संख्या 354/2019 चल रहा था. पूर्व में सेशन ट्रायल नंबर 295/2017 में इसी थाना कांड से संबंधित तीन अभियुक्त कुंदन सिंह, लक्ष्मी यादव, कृष्ण कुमार यादव को सजा मिल चुकी है.